महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल प्रयोजन हेतु जिले में ऐसे बच्चो जो 18 वर्ष आयु से कम हो को स्पासंरशिप सहायता प्रदान की जाएगी, जो एकल माता के संरक्षण में निवास कर रहे हो या अनाथ हो यो दिव्यांग हो या जिनके माता-पिता असक्षम हो को प्रतिमाह शासन स्तर से 4000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जिससे बच्चे अपनी शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य आदि जरुरतों को पुरा कर सके। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में जिले में स्पॉसंरशिप हेतु पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर स्पॉसंरशिप एवं फोस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) द्वारा किया गया। इसमे 96 बच्चो को पात्रता अनुसार अनुमोदन कर लाभान्वित किया जायेगा।

