राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक विधिक जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से धन्वंतरि नगर स्थित शासकीय दृष्टिबाधित बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय एवं नेत्रहीन कन्या विद्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के संरक्षक के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, उपलब्ध संरक्षण तथा न्याय तक पहुंच के संबंध में जागरूक करना था। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए समानता, सम्मान, शिक्षा, सुलभता, भेदभाव-रहित व्यवहार एवं समान अवसर जैसे अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

खास बातें

  • कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने विधिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न पूछे।
  • विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी से युक्त प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।
  • शिविर में शासकीय दृष्टिबाधित बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय के श्री शिवशंकर कपूर, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पॉक्सो अधिनियम विषयक सत्र में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सीमाएं, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों अथवा विश्वसनीय वयस्क को सूचित करने के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में जीवन जीने के अधिकार पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने विधिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न पूछे। साथ ही ब्रेल लिपि में "मन की बात" लिखने की गतिविधि भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों एवं बाल सुरक्षा संबंधी जानकारी से युक्त प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। शिविर में शासकीय दृष्टिबाधित बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय के श्री शिवशंकर कपूर, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

इसी प्रकार नेत्रहीन कन्या विद्यालय में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी संरक्षण की जानकारी प्रदान की गई।